निर्भया कांड : दिल्ली सरकार ने निर्भया गैंगरेप मामले में दया याचिका रद्द करने की सिफारिश की

निर्भया कांड : दिल्ली सरकार ने निर्भया गैंगरेप मामले में दया याचिका रद्द करने की सिफारिश की
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गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए चरम क्रूरता का अधिक जघन्य अपराध है। यह ऐसा मामला है जहां दूसरों को इस तरह के अत्याचार करने वाले अपराधों से बचने के लिए अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने 2012 निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में एक दोषी की याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। गैंगरेप मामले में दोषियों ने दया याचिका के लिए आवेदन किया था। इसके बाद निर्भया कांड के एक दोषी द्वारा दायर दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश को खारिज करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है।

गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए चरम क्रूरता का अधिक जघन्य अपराध है। यह ऐसा मामला है जहां दूसरों को इस तरह के अत्याचार करने वाले अपराधों से बचने के लिए अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए। दया याचिका में कोई योग्यता नहीं है, दृढ़ता से अस्वीकृति के लिए सिफारिश की गई है।

तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया

गौरतलब है कि निर्भया कांड मामले में 4 दोषियों में से सिर्फ एक विनय शर्मा ने दया याचिका दाखिल की है। दिल्ली की तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया मामले के चार दोषियों में से एक ने 4 नवंबर को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी है, जो सरकार के पास भिजवा दी गई है।

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