निर्भया कांड : दिल्ली सरकार ने निर्भया गैंगरेप मामले में दया याचिका रद्द करने की सिफारिश की

दिल्ली सरकार ने 2012 निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में एक दोषी की याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। गैंगरेप मामले में दोषियों ने दया याचिका के लिए आवेदन किया था। इसके बाद निर्भया कांड के एक दोषी द्वारा दायर दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश को खारिज करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है।
Delhi Government recommends rejection of the petition of one of the convicts in Nirbhaya gang-rape & murder case, who had applied for mercy petition. pic.twitter.com/fPe12zZtdh
— ANI (@ANI) December 1, 2019
गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए चरम क्रूरता का अधिक जघन्य अपराध है। यह ऐसा मामला है जहां दूसरों को इस तरह के अत्याचार करने वाले अपराधों से बचने के लिए अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए। दया याचिका में कोई योग्यता नहीं है, दृढ़ता से अस्वीकृति के लिए सिफारिश की गई है।
Delhi Minister Satyendar Jain's noting: This is the case where exemplary punishment should be given to deter others from committing such atrocious crimes. There is no merit in mercy petition, strongly recommended for rejection. 2/2 https://t.co/WVkKxA49iP
— ANI (@ANI) December 1, 2019
तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया
गौरतलब है कि निर्भया कांड मामले में 4 दोषियों में से सिर्फ एक विनय शर्मा ने दया याचिका दाखिल की है। दिल्ली की तिहाड़ जेल ने कोर्ट को बताया मामले के चार दोषियों में से एक ने 4 नवंबर को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी है, जो सरकार के पास भिजवा दी गई है।
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