अनाज मंडी भीषण अग्निकांड मामले में फैक्ट्री के मालिकों को जेल

अनाज मंडी भीषण अग्निकांड मामले में फैक्ट्री के मालिकों को जेल
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दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में 8 दिसंबर को हुए अग्निकांड मामले में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपियों को 14 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में बीती 8 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड मामले में फैक्ट्री के मालिकों को जेल हो गई है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने फैक्ट्री मालिक रेहान, मैनेजर फुरकान और सह-मालिक मोहम्मद सोहेल को 14 जनवरी, 2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी की एक फैक्ट्री में गत 8 दिसंबर को आग लग गई थी। जिसमे कुल 43 लोगों की मौत हो गई थी। दमकल विभाग ने घटनास्थल से कुल 63 लोगों को सुरक्षित बचाया था। दिल्ली सरकार ने आग लगने की घटना में मारे गए लोगों को 10 -10 लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैरइरादन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था। फैक्ट्री के तीसरे मालिक इमरान की तालाश अभी जारी है। इमरान की तलाश के लिए अपराध शाखा की टीमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में छापेमारी कर रही हैं।

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