दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया दोषी पवन की याचिका को किया खारिज,वकील पर लगा 25,000 का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया दोषी पवन की याचिका को किया खारिज,वकील पर लगा 25,000 का जुर्माना
X
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 निर्भया कांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही समय की बर्बादी के लिए वकील पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया कांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता के नाबालिग होने की दावा याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही पवन के वकील ए पी सिंह पर कोर्ट का समय बरबाद करने के लिये 25000 का जुर्माना लगाया और बार काउंसिल को कारवाई के लिये कहा। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 जनवरी, 2020 के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिस पर 2012 के गैंगरेप पीड़िता के वकीलों की आपत्ति जताने पर आज ही फैसला लिया गया।


निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर खुद को नाबालिग होने का दावा किया था। जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 जनवरी, 2020 के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने मामले में नए दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी। दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्भया के वकीलों की आपत्ती पर अपना फैसला वापस लेकर आज ही सुनवाई करने का फैसला लिया है।

नाबालिग के आधार पर इस याचिका को जज सुरेश कुमार कैत के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (लिस्टेड) किया गया है। दोषी पवन ने घटना के समय खुद को नाबालिग घोषित करते हुए आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच (Ossification Test) नहीं की थी।

उसने जुवेनाइल जस्टिस कानून (Justice Juvenile Act) के तहत छूट का दावा किया है। याचिका दाखिल कर उन्होनें कहा कि जेजे कानून की धारा 7ए में प्रावधान है कि नाबालिग होने का दावा किसी भी अदालत में किया जा सकता है और इस मुद्दे को किसी भी समय यहां तक कि मामले में सजा सुनाने के बाद भी उठाया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन को मौत की सजा सुनाई है। उसने अनुरोध किया कि नाबालिग होने का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच करने का निर्देश दिया जाए।


आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को छह लोगों ने निर्भया के साथ बस में गैंगरेप किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसे बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Tags

Next Story