नई गाड़ियों के साथ पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना

नई गाड़ियों के साथ पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना
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राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अब नई गाड़ियों के साथ-साथ पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानी होगी। इसके अलावा कलर स्टीकर लगवाना होगा। ताकि ऑड-ईवन के दौरान आसानी से गाड़ी के ईंधन का पता लगाया जा सकेगा।

दिल्ली (New Delhi) में नई गाड़ियों के साथ पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद दिल्ली में पुरानी गाडियों में भी एचएसआरपी (HSRP) के साथ कलर स्टीकर लगाया अनिवार्य है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 से डीलर्स को एचएसआरपी (हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) और कलर स्टीकर के साथ नई गाड़ी को डिलीवर करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। जिस वजह से अब नई गाड़ियों में कलर कोडेड स्टीकर लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के अनुसार अब तक नई दिल्ली में 2,63,160 गाड़ियों में कलर स्टीकर (Colour Sticker) लगाए जा चुके हैं। गुरुवार को

तीन रंग में होंगे स्टीकर

वाहनों में ईंधन का पता लगाने के लिए तीन रंग में स्टीकर लगेंगे। ऑरेंज करल का स्टीकर डीजल गाड़ियों पर लगाया जाएगा और ग्रे कलर का स्टीकर बाकी सभी गाड़ियों के लिए होगा। लेकिन अभी पुरानी गाड़ियों के लिए एचएसआरपी का सिस्टम तैयार नहीं हो सका है। इस वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी निर्माता कंपनियों के डीलर्स को पुरानी गाड़ियों में एचएसआरपी और कलर स्टीकर्स लगाने के लिए अधिकृत किया है। अब वाहन निर्माता कंपनियां तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क बनाएंगी। जिसमें गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के आधार पर कलर कोडिंग होगी। हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियो को दर्शाएगा।

236 वाहन डीलर्स लगाएंगे एचएसआरपी और कलर स्टिकर

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में करीब 236 वाहन डीलर्स हैं। गाड़ी निर्माता कंपनियों के इन डीलर्स के यहां से पुरानी गाड़ियों में एचएसआरपी और कलर स्टीकर लगवाए जा सकेंगे। इन डीलर्स की भी जवाबदेही तय की गई है। अधिकारी का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के लिए एचएसआरपी और कलर स्टिकर के सिस्टम को पूरी तरह से तैयार करने में लगभग दस दिनों का समय लग जाएगा। उम्मीद है कि एक नवंबर से पुरानी गाड़ियों में एचएसआरपी और स्टिकर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। नई और पुरानी सभी गाड़ियों में कलर स्टिकर लगाने अनिवार्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऑड-ईवन (Odd-Even) के दौरान गाड़ी डीजल, पेट्रोल या सीएजी में से किस ईंधन से चलने वाली है इसकी आसानी से पहचान करना।

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