New Traffic Rule: इस बार ऑड ईवन नियम तोड़ने वालों से लिया जाएगा भारी जुर्माना, जानें कैसे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। इस बार दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर ज्याद सख्ती दिखाते हुए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है।
ऑड ईवन पर बढ़ा जुर्माना
मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 115 में ऑड-ईवन तारीख के हिसाब से नो एंट्री लगाई जाती है। जिसका उल्लंघन होने पर चालान होता है। वर्ष 2016 में जब दो बार ऑड-ईवन लागू किया गया था।
तब इस नियम के उल्लंघन पर जुर्माना 2000 था। जिसे अब मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 में बढ़ा कर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। जिसका मतलब है कि अगर ऑड दिन पर ईवन गाड़ी लेकर निकलने पर 20 हजार तक जुर्माना देना पड़ेगा।
किसे होगी इस बार छूट ?
इसे वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवाहन विभाग के हेड कांस्टेबल व उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी व मंडलआयुक्त के पास को अधिकृत किया जा सकता है। 2016 में ऑड-ईवन के दौरान दुपहिया वाहनर, वीआईपी वाहन, जज के वाहन, सुरक्षा बलों के वाहन व 12 वर्ष की अयु से कम उम्र के बच्चों के साथ अकेली महिला चालक को नियम से छूट दी गई थी। लेकिन इस बार ऑड-ईवन के दौरान किसे छूट मिलेगी, यह अभी तक तय नहीं किया गया।
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