दिल्ली में ऑड-ईवन से सीएनजी वाहनों को भी छूट नहीं, चार हजार रुपये लगेगा जुर्माना, पढ़ें नए नियम

दिल्ली सरकार की ओर से ऑड-ईवन से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। इस बार सम-विषम योजना लागू होने के दौरान सीएजी वाहनों को भी छूट नहीं दी जाएगी। चार नवंबर से इस वर्ष ऑड-ईवन योजना दिल्ली में लागू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर चार हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
देश की राजधानी में ऑड-ईवन लागू करने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिसमें ऑड-ईवन के दौरान सीएनजी गाड़ियों को भी छूट नहीं मिलेगी। पेट्रोल-डीजल की तरह, सीएनजी की गाड़ियां पर भी नया नियम लागू होगा। दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन से बाहर रखा गया है। ऑड-ईवन के दौरान नियमों का उल्लंघन किए जाने पर सरकार ने 4,000 का जुर्माना निर्धारित किया है। रविवार के दिन ऑड-ईवन लागू नहीं किया जाएगा।
महिलाओं को शर्तों के साथ छूट
दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं को छूट दी गई है। लेकिन इसके साथ शर्ते लगा दी गई हैं। नए नियमों के मुताबिक यदि गाड़ी में अकेली महिला है तभी नियमों से छूट मिलेगी। यानि की कार को महिला चला रही हैं। कार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है उसे ऑड-ईवन के दौरान छूट मिलेगी। यदि महिला चालक के साथ अन्य लोग भी हैं तो ऑड-ईवन के नियम लागू होंगे।
एंबुलेंस-स्कूल बस को छूट
दिल्ली सरकार की तरफ से एंबुलेंस और स्कूल बस को ऑड-ईवन के दौरान छूट मिलेगी। लेकिन स्कूल बस में स्कूली ड्रेस में बच्चे होने चाहियें। स्कूली बस में यदि अन्य सवारियां होगी तो ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी। एंबुलेंस को पहले की तरह छूट जारी रहेगी।
अधिकारी-नेताओं को छूट नहीं
दिल्ली सरकार ने अधिकारी और नेताओं को ऑड-ईवन से छूट नहीं दी है। यानि दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी ऑड-ईवन के दायरे में आएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी गाड़ी को भी ऑड-ईवन में छूट नहीं मिलेगी।
ये होंगे ऑड ईवन के नियम
-रविवार को ऑड-ईवन से वाहनों को छूट रहेगी
-सुरक्षा अधिकारियों पर ऑड-ईवन लागू नहीं होगा
-बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा नियम
-नियम उल्लंघन पर चार हजार रुपये लगेगा जुर्माना
-दूसरे राज्यों के सीएम पर नियम लागू नहीं होगा
-इमरजेंसी गाड़ियों को भी नियम से मिलेगी छूट
-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, सीजेआई को नियमों से छूट
-हाइकोर्ट से जुड़े जजों पर भी नहीं लागू होगा नियम
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