'खून की दलाली' वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

खून की दलाली वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ  FIR की मांग, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से मामले में दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2016 में एक जनसभा में पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि वे सैनिकों के खून के पीछे छिपने और उनके (सैनिकों के) बलिदान पर राजनीति करते हैं और वोट मांगते हैं।

बता दें कि साल 2016 में पीएम मोदी पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वकील जोगिंदर तुली ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में वकील जोगिंदर तुली ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ U/S 124 A के तहत एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर 'दलाली' करने का आरोप लगाया था।

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