सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आम्रपाली ग्रुप के कंपनियों पर हो जांच, NBCC अधूरे प्रोजेक्ट जल्द पूरा करे

देश की जानी मानी बिल्डर्स कंपनी आम्रपाली समूह का प्रोजेक्ट लंबे समय तक लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसका फैसला आज सु्प्रीम कोर्ट में हुआ। कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली ग्रुप से 42 हजार से ज्यादा लोगों को घर खरिदने में राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई जस्टीस अरूण मिश्रा की बेंच ने की है।
Supreme Court also said that the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) registration of Amrapali is cancelled. Enforcement Directorate will register the money laundering cases against Amrapali, its Chief Managing Director, and other directors. https://t.co/Y0aQmfYXs7
— ANI (@ANI) July 23, 2019
कुछ माह पहले ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय से शिकायत करते हुए कहा था कि रियल इस्टेट कंपनी की रूकी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए उनके पास न तो संसाधन है न ही कोई अनुभव है इसलिए घर खरिदारों के हित में दोनों प्राधिकरणों ने आम्रपाली ग्रुप के लीज एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग की थी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS