BMC को भरना होगा कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ का हर्जाना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

BMC को भरना होगा कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ का हर्जाना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया और कहा कि इसके लिए बीएमसी को हर्जाना देना होगा। कोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए है। इसको लेकर अब अधिकारियों को अगले साल मार्च तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है।

9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई की और तोड़फोड़ की। इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। ये फैसला कंगना रनौत के पक्ष में रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया और कहा कि इसके लिए बीएमसी को हर्जाना देना होगा। कोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए है। इसको लेकर अब अधिकारियों को अगले साल मार्च तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है।

इस केस की सुनवाई जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने की। अपना फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा- 'जिस तरह से ये तोड़फोड़ की गई वो बिल्कुल गलत है। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले को देख ऐसा लगता है कि विध्वंस की कार्रवाई एक्ट्रेस के ट्विट्स और बयानों के लिए उन्हें निशाना बनाने के इरादे से थी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी। बीएमसी की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कोर्ट में गई। इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कंगना के वकील का दावा है कि तोड़फोड़ में ऑफिस का 40 फीसदी हिस्सा ध्वस्त किया गया था। इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्ति भी शामिल है।

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