बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्लिन चोपड़ा को दी बड़ी राहत, शर्तो के साथ दी अग्रिम जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को बड़ी राहत दी है। इंटरनेट पर सार्वजनिक तौर पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने के मामले में कोर्ट ने शर्लिन चोपड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। बीते साल अश्लील कंटेंट को लेकर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने शर्लिन के खिलाफ महिला अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओ के तहत एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर मधुकर केनी ने दर्ज करवाई थी।
जिसके बाद इस मामले के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई के एक सेशन कोर्ट पर जमानत की याचिका डाली, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद शर्लिन ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्लिन चोपड़ा को शर्तों के साथ अग्रमि जमानत दी। शर्त के तहत शर्लिन को ऑफिसर के सामने 15, 16 और 17 मार्च को हाजिरी लगानी होगीं। अगर उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो 25 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और एक या दो जमानती पर ही राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि पिछले साल रिटारर्ड कस्टम ऑफिसर मधुकर केनी ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल में अश्लील कंटेंट पोस्ट करने को लेकर शिकायत दर्ज की थी। मधुकर केनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि शर्लिन चोपड़ा फ्री वेबसाइट्स पर अश्लील कंटेंट पोस्ट कर रही, जो गलत है। अगर गूगल पर शर्लिन चोपड़ा को सर्च किया जाता है तो अश्लील वीडियो ही सामने आते है। इस मामले में उन्होंने कुछ वीडियोज डाउनलोड कर साइबर सेल को सौंपे। अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को की जाएगी।
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