जिसके आदेश पर हुई कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़, उसी के खिलाफ अब जारी हुआ समन

कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर चलाने वाला मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। बीएमसी द्वारा ऑफिस में की जाने वाली तोड़फोड़ को लेकर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी के कमीश्नर आईएएस इकबाल सिंह चहल को समन जारी किया है। इकबाल सिंह चहल वही है, जिनके आदेशों पर ही कंगना के ऑफिस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। लेकिन इस तोड़फोड़ में करोड़ों का नुकसान हो चुका था।
चलिए आपको बताते है कि इकबाल सिंह चहल कौन है। इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र कैडर 1989 के आईएएस है। वो मूल रूप से श्रीगंगानगर के रहने वाले है। उनके पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा एक्सपीरियंस है। फिलहाल, बीएमसी का सारा जिम्मा उन्हीं के पास है। बीएमसी की तोड़फोड़ में हुए करोड़ों के नुकसान को लेकर कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हर्जाने की मांग की। लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह का फैसला सामने नहीं आया है।
आपको बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चलाया था। बीएमसी के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंगना ने अपनी याचिका में कहा कि बीएमसी ने ऑफिस का 40 फीसदी हिस्सा तोड़ दिया है। जिसमें झूमर, सोफा और कई महंगी चीजें थी।। इसके लिए बीएमसी दो करोड़ रुपये का हर्जाना भरे। कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को अवैध करार दिया और कहा कि इससे दुर्भावना की बू आती है।
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