सलमान की फिल्म को मिली बड़ी राहत, PIL हुआ खारिज

सलमान की फिल्म को  मिली बड़ी राहत,  PIL हुआ खारिज
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म 'भारत' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दीया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म 'भारत' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दीया है। याचिका में कहा गया था कि फिल्म का शीर्षक धारा -3 के अनुसार प्रतीक और नामों (अनुचित प्रयोग पर रोक) अधिनियम का उल्लंघन है, जिसके अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 'भारत' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि सलमान खान और कटरिना कैफ की मच अवेटेड फिल्म भारत 5 जून को रिलीज होने वाली है और कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म के शीर्षक को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी याचिकाकर्ता का नाम विकास त्यागी है। विकास के अनुसार 'भारत' नाम से लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी।

रिपोर्टे्स की मानें तो याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील कीया था कि फिल्म का नाम बदला जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि सलमान की फिल्म का नाम सेक्शन 3 प्रतीक और नाम के (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम का उल्लंघन है। इस अधिनियम के अनुसार 'भारत' शब्द का उपयोग प्रोफेशनल और कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता यह भी चाहता था कि फिल्म में उस डायलॉग को भी हटाया जाए जिसमें सलमान खान अपने नाम की तुलना देश से करते हैं।यह डायलॉग फिल्म के ट्रेलर में सुनने को मिला था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इससे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

इस याचिका के बाद फिल्म मेकर्स की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं थी मगर अब उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दीया है।

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