सलमान खान की फिल्म राधे की पायरेसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कसा शिकंजा, वॉट्सऐप को दिए कड़े आदेश

कोरोना की दूसरी लहर के चलते सलमान ख़ान (Salman Khan) की फ़िल्म राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड भाई(Radhe-Your Most Wanted Bhai) 13 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेय पर व्यू (Pay Per View) मॉडल के हिसाब से रिलीज किया गया था। मगर रिलीज़ होने के साथ ही फ़िल्म की पायरेसी भी शुरु हो गयी। फिल्म की पायरेसी को लेकर सलमान ने ख़ुद सोशल मीडिया के ज़रिए लोगो को चेतावनी दी थी। उधर ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने इस मामले में पुलिस शिकायत भी दर्ज़ करवा दी थी। अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राधे की पायरेसी करने वालों के ख़िलाफ़ वॉट्सऐप और बाकि सोशल मीडिया साइट्स को एक्शन लेने का आदेश दिया है।
एक मीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने वॉट्सऐप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स को कड़े आदेश दिये है कि जिन एकाउंट्स से फ़िल्म के लिंक को अवैध रूप से शेयर किया जा रहा हैं या फिल्म को अवैध रूप से बेचा जा रहा है, उन एकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए। किसी भी तरह की पायरेसी के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने एक ब्लैंककेट ऑर्डर जारी करते हुए फ़िल्म के अवैध भंडारण, पुनर्उत्पादन, वितरण, या प्रसारण करने, कॉपी करने या कॉपी बनाकर वॉट्सऐप या दूसरी वेबसाइट्स के ज़रिए बेचने पर रोक लगा दी है।
बता दें कि राधे फिल्म की पायरेसी होने के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल में इस मामलें में पहले ही लिखित शिकायत दर्ज़ करवायी जा चुकी है। सोशल मीडिया एप वॉट्सऐप को लेकर अदालत में दलील यह दी गयी कि वॉट्सऐप की सर्विस कंडीशन के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर आईपीआर का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले एकाउंट्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी निर्देश दिये कि जिन लोगों के नाम शिकायत में शामिल हैं, उनकी जानकारी दी जाए, ताकि उनको समन भेजे जा सकें।
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