सलमान खान ने जोधपुर कोर्ट से बोला बड़ा झूठ, पकड़े जाने पर हाथ जोड़कर जज से मांगी माफी

जोधपुर कोर्ट में 1998 में हुए दो काले हिरण के शिकार मामले की सुनवाई कल यानी 9 फरवरी को हुई। इस सुनवाई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को माफी मांगनी पड़ी। ये माफी कोर्ट से झूठ बोलने को लेकर मांगी गई थी। साल 2003 में सलमान खान ने झूठा हलफनामा जमा कराया था। जिसका खुलासा हुआ तो सलमान ने माफी मांगते हुए फिर से गलती न दोहराने की बात कही।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में सलमान खान जज के सामने पेश हुए। सुनवाई के दौरान उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दायर किया गया था। इसमें सलमान अपने बिजी शेड्यूल के कारण भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिनुवल के लिए दिया गया था। जिसके चलते उन्होंने कोर्ट में कहा कि लाइसेंस गायब हो गया था। आपको बता दें कि सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले रंग के हिरण के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
.@BeingSalmanKhan in #Jodhpur today morning #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/Sph1bbD8MZ
— Faridoon Shahryar (@iFaridoon) May 7, 2018
इस मामले में सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जिसके चलते कोर्ट ने उनसे अपना आर्म्स लाइसेंस जमा कराने के लिए कहा। साल 2003 में सलमान खान ने हलफनामा दायर करते हुए लाइसेंस गुम होने की बात कही। उन्होंने लाइसेंस गुम होने की शिकायत मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी कराई थी। लेकिन बाद में कोर्ट ने सलमान खान का ये झूठ पकड़ लिया कि सलमान का आर्म लाइसेंस गुम नहीं बल्कि रिनुवल के लिए गया है।
जिसके बाद लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि सलमान खान के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दायर किया जाना चाहिए। साल 2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सलमान ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सलमान के साथ-साथ एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है।
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