न्यूड फोटोशूट के कारण Ranveer Singh पर गैर-जमानती धारा के तहत केस दर्ज, जेल भी पड़ सकता है जाना

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) न्यूड फोटोशूट कराने के कारण खबरों की सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर इस फोटो की वजह से विवादों में फंसते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं अब रणवीर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल ये FIR मुंबई के चेम्बूर थाने में एक्टर रणवीर पर न्यूड फोटोशूट कराने कोे लेकर ललित टेकचंदानी ने करवाई है। गौरतलब है कि रणवीर सिंह पर महिलाओं की भावनाओं को आहात करने तथा गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बता दें कि रणवीर पर इंडियन पेनल कोड (Indian Penal Code) यानी IPC की धारा 292, 293, 509 और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
रणवीर पर लगी गैर-जमानती धारा
कानून विशेषज्ञों की माने तो रणवीर पर जो धारांए लगाई गई है, उनके तहत रणवीर को 7 साल के लिए जेल भी हो सकती है। इसके अलावा एक्टर पर आईटी एक्ट की धारा 67 A के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके कारण जमानत होना भी संभव नहीं है। ऐसे में रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
जमानती और गैर-जमानती धारा में अंतर
बता दें कि जमानती और गैर जमानती धारा (bailable and non-bailable section) मेंं एक बड़ा अंतर होता है। दरअसल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपराधों को 'जमानती' और 'गैर-जमानती' अपराध में बांटा गया है। जमानती अपराध में चांज अधिकारी या पुलिस के पास जमानत देने का अधिकार होता है। वहीं गैर जमानती अपराध में पुलिस ऐसे अपराधी को जमानत नहीं दे सकती है। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश करना जरुरी होता है और इसके बाद कोर्ट में ही ऐसे अपराधी की जमानत हो सकती है।
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