Mumbai Cruise Drugs: आर्यन खान को मिलेगी बेल या होगी जेल, बॉम्बे हाईकोर्ट में टली सुनवाई

इस समय सबकी नजर बॉलीवु़ड के सबसे सेंसेशनल मुद्दे आर्यन खान (Aryan Khan) की बेल पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में जोरदार बहस चल रही है। सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) ने गिरफ्तार किया है। पिछले काफी समय से बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रहीं थी। उच्च अदालत में आगे की सुनवाई कल यानी कि बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। जहां आर्यन खान की ओर से सतीश मानशिंदे (Satish Manshinde) जैसे नामी गिरामी वकील और पूर्व एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) अपना पक्ष रख रहे हैं वहीं एनसीबी (NCB) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) अनिल सिंह (Anil Singh) केस की पैरवी कर रहे हैं।
Mumbai drugs-on-cruise case: Hearing on bail application of accused Aryan Khan has been adjourned for tomorrow by the Bombay High Court pic.twitter.com/HMNwwIL4fw
— ANI (@ANI) October 26, 2021
अब तक की हुई कार्रवाई में मुकुल रोहतगी ने अपने क्लाइंट आर्यन खान की ओर से पक्ष रखा है। उन्होंने अपने क्लाइंट के बचाव में पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि न उनके क्लाइंट के पास कोई अवैध ड्रग्स मिली है और न ही वे इसकी डीलिंग में किसी भी तरह से शामिल है, बावजूद इसके उन्हें बेल नहीं मिल रही है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि अवैध ड्रग्स रखने की ज्यादा से ज्यादा सजा 1 साल है और इनका सेवन करने की सजा रिहैब सेंटर है जेल नहीं। वहीं एनसीबी पर नवाब मलिक कि ओर से लगाए गए आरोपों पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट का इन आरोपों से कोई लेना- देना नहीं है, वह यहां सिर्फ आर्यन की जमानत के लिए हाजिर हुए हैं, ये बेल के लिए एक फिट केस है।
उधर एनसीबी के पक्ष का कहना है कि इस मामले में उन्हें इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के कनेक्शन होने का संदेह है ऐसे में आर्यन खान को बेल मिलने से उनके काम में मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। एनसीबी ने ये भी कहा है कि एजेंसी को इस केस की तह तक जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए और आर्यन को जमानत मिलना इस जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। बता दें कि मामलें में आर्यन खान 3 अक्टूबर से एनसीबी की हिरासत में हैं और अब तक दो बार उनकी बेल याचिका को खारिज किया जा चुका है।
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