Mumbai Cruise Drugs Case: अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे आर्यन खान, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की बेल पर चल रही सुनवाई अब खतम हो गई है। एक्टर के बेटे पर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। आर्यन खान को अब अगले बुधवार तक जेल में रहना होगा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही विशेष एनडीपीएस अदालत (NDPS Court) ने अपना आदेश अब से लगभग एक हफ्ते बाद 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई चल रही थी, लेकिन एनसीबी (NCB) के वकील अनिल सिंह (Anil Singh) उस दिन अपनी दलील खत्म नहीं कर सके थे। इसके बाद गुरुवार को एक बार फिर आर्यन की जमानत के सिलसिले में सुनवाई शुरु हुई। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जिसका मतलब है कि आर्यन खान को अभी एक हफ्ता और तक बेल नहीं मिल पाएगी। आर्यन खान ने आर्थर रोड जेल में अपना आइसोलेशन पीरियड पूरा कर लिया है और उन्हें अब अन्य कैदियों के साथ रखा गया है।
एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि बेल का उसके पास से बरामद की हुई ड्रग्स की मात्रा से कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन ड्रग्स का नियमित उपभोक्ता है, उसकी व्हाट्सएप चैट से इस बात का पता चला है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि वह ड्रग्स के साथ नहीं पाया गया था, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां ड्रग्स की वसूली बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अनिल सिंह ने कहा, "जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक निर्दोष एनडीपीएस अपराधों के मामलों में ये लागू नहीं होता है।" अनिल सिंह ने अपनी दलील देते हुए कहा कि एनसीबी इस बात का पता लगाएगी कि गिरफ्तार किए गए सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए है और ये साबित करेगी कि ये साजिश का मामला है। उन्होंने कहा, "यह इस स्टेट में जमानत का मामला नहीं है। इस पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है।"
आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट के बारे में एनसीबी की दलीलों का विरोध करते हुए, उनके वकील अमित देसाई (Amit Desai) ने कहा कि व्हाट्सएप चैट का संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि व्हाट्सएप पर दोस्तों के बीच आकस्मिक बातचीत संदिग्ध लग सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्यन खान कुछ समय के लिए विदेश में थे जहां इनमें से बहुत सी चीजें जायज हैं। बता दें कि आर्यन खान के वकील ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि वह एनसीबी की रेड के दौरान क्रूज पर मौजूद नहीं थे और न ही उनके पास अवैध ड्रग्स पाए गए हैं। गौरतलब है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज में हो रही रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान एनसीबी ने अन्य 7 लोगों के साथ हिरासत में लिया था।
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