Mumbai Cruise Drugs Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, बुधवार को होगी अगली सुनवाई

Mumbai Cruise Drugs Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, बुधवार को होगी अगली सुनवाई
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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक हफ्ते पहले हुई गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार, 13 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में एक हफ्ते पहले हुई गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान (Aryan Khan) को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार, 13 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आर्यन खान को करीबन 10 दिन पहले एक क्रूज पर हो रही रेव पार्टी से हिरासत में लिया गया था।

आर्यन खान इस समय न्यायिक हिरासत में है और 3 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन के वकील ने जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये कहकर सुपरस्टार के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया कि उसके पास मामले को तय करने का अधिकार नहीं है। आर्यन खान पर एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत ड्रग्स रखने, उपभोग करने और खरीद से संबंधित अपराध का आरोप लगाए गए हैं। एनसीबी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जब स्पेशल कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की तब एनसीबी (NCB) के वकील एएम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। एनसीबी के वकीलों का कहना है कि मामले में जांच अभी जारी है और केंद्रीय एजेंसी को सामग्री एकत्र करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच प्रभावित होगी या नहीं। इस पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी का विरोध करते हुए कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता सवालों के घेरे में है और कहा कि आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से एनसीबी की जांच नहीं रुकेगी।

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