शिल्पा शेट्टी ने Pornography Case में क्राइम ब्रांच को दिया बयान, बोलीं- बिजी थी, नहीं पता राज कुंद्रा क्या कर रहे थे

राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी (Raj Kundra Pornography Case) मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में 1,500 पन्नों की चार्जशीट दखिल कर दी है। इस 1500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने 43 गवाहों के नाम शामिल किए हैं। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट मशहूर बिजनेस मैन की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को गवाह बनाया है। गौरतलब है कि 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें दिखाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
Mumbai Crime Branch submitted a 1500-page supplementary chargesheet in connection with the pornography case, today, before Esplanade Court. The chargesheet has been filed against businessman and actor Shilpa Shetty's husband Raj Kundra (in file photo) and others. pic.twitter.com/2gDPanYGkL
— ANI (@ANI) September 15, 2021
1500 पन्नों की इस चार्जशीट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने पति की एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं था क्योंकि वह अपने काम में बिजी थीं। कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गयी उसमें 'हंगामा 2' (Hungama 2) की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का बयान शामिल था, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था, "मैं काम में बहुत व्यस्त थी, मुझे नहीं पता था कि राज कुंद्रा (Raj Kundra) क्या कर रहे हैं।" शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह पोर्न रैकेट से जुड़े दोनों ही विवादास्पद ऐप्स "हॉटशॉट्स" (Hotshots) या "बॉलीफेम" (Bollyfame) के बारे में नहीं जानती थीं। जानकारी के लिए बता दें कि गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) और एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) से "हॉटशॉट्स" के हटाए जाने के बाद ही "बॉलीफेम" को लॉन्च किया गया था।
बता दें कि राज कुंद्रा 19 जुलाई से अब तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके खिलाफ पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप लगे हैं। कुंद्रा पर आरोप लगे हैं कि वह लंदन में रहने वालें अपने बहनोई प्रदीप बख्शी (Pradeep Bakhshi) के साथ मिलकर ये काम करते थे। वहीं राज कुंद्रा ने अदालत में तर्क दिया है कि ऐसे कंटेंट को "इरोटिका" (Erotica) में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अश्लील नहीं और इसी तरह का कंटेंट नेटफ्लिक्स जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि भारत में "अश्लील सामग्री" के प्रकाशन और प्रसारण के खिलाफ कानून सख्त हैं, हालांकि निजी तौर पर पोर्नोग्राफी देखना कानूनी है।
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