बैंक का ऋण न चुकाना पड़ा मंहगा, व्यक्ति पर 10 लाख जुर्माना व 18 माह की जेल

बैंक का ऋण न चुकाना पड़ा मंहगा, व्यक्ति पर 10 लाख जुर्माना व 18 माह की जेल
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एक व्यक्ति ने बैंक से वर्ष 2013 में प्रापर्टी पर चार लाख रूपये का बैंक से ऋण लिया था लेकिन बैंक के बार-बार नोटिस देने के बाद भी व्यक्ति ऋण नहीं चुका रहा था।

सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से लोन लेकर समय पर न चुकाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। बैंक द्वारा अदालत में इस संबंध में एसडीजेएम विशाल की अदालत में व्यक्ति के खिलाफ मामला दायर करवा दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए एसडीजेएम विशाल ने आरोपी को 18 माह की सजा व दस लाख रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई।

सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक गन्नौर शाखा प्रबंधक ओपी चौधरी ने बताया कि जनता कालोनी गन्नौर निवासी एक व्यक्ति ने उनके बैंक से वर्ष 2013 में प्रापर्टी पर चार लाख रूपये का बैंक से ऋण लिया था लेकिन बैंक के बार-बार नोटिस देने के बाद भी व्यक्ति ऋण नहीं चुका रहा था।

इस पर बैंक की तरफ से व्यक्ति के खिलाफ अदालत में मामला दायर करवा दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित को 18 माह की सजा सुनाने के साथ-साथ दस लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

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