दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को 11 साल की कठोर कारावास

यमुनानगर (Yamunanagar) में दहेज (Dowry) के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट (Court) ने मृतका के पति को 11 साल के कठोर कारावास (Imprisonment) सजा सुनाई गई है और विवाहिता के सास ससुर को बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में चल रही थी।
जानकारी के अनुसार करनाल के गांव खेड़ी निवासी साहिब सिंह ने फर्कपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी कमलदीप कौर की शादी अमृतपाल सिंह से हुई थी। शादी के बाद उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताडि़त किया जा रहा था। कई बार उन्हें समझाया भी गया। 30 मई 2017 को रात के समय उसकी बेटी की उससे फोन पर बात हुई थी।
मृतका ने ससुराल वालों को ठहराया था जिम्मेदार
तब उसने बताया था कि उसका पति अमृतपाल सिंह, ससुर बाबू, सास धर्मेद्र व अन्य उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने कहा था कि उसे सुबह आकर ले जाना। अगले दिन बेटी के ससुराल से फोन आया कि कमलदीप कौर की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद फिर से फोन आया कि उसकी मौत हो गई। उसने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसके ससुराल वालों को बताया था।
कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी
तब पुलिस ने इस मामले में उसके पति, सास व ससुर पर धारा 304बी में केस दर्ज किया था। तबसे यह मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने इस मामले में विवाहिता के सास ससुर को बरी कर दिया और पति को 11 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में जुर्माना नहीं लगाया गया है।
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