हरियाणा चुनाव : मतदान केंद्रों पर बिजली गुल न हो, इसके लिए विकल्प तैयार

मंडल के आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में रिटर्निंग अधिकारियों की भी प्लाइंग स्कवायर्ड टीम की तरह निगरानी में अहम भूमिका होती है। चुनाव में अवैध रूप से पैसे के खर्च व शराब की तस्करी रोकने के बनाए गए नाकों पर सख्ती से वाहनों की जांच की जाए।
मंडलायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में उपायुक्त व चारों विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए रूट चार्ट बनाया जाए। केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था हो।
ताकि किसी भी सूरत में बिजली जाने की स्थिति न बनें। उन्होंने बताया कि मतदाताओं पर किसी भी प्रकार से दवाब बनाए जाने वाले व अवैध रूप से चुनावी खर्च के संभावित मतदान केंद्रों पर वेब कॉस्टिंग की जाएगी, इसके लिए समुचित व्वयस्था की जाए ताकि वहां की हर गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने मंडलायुक्त को बताया कि नाकों पर गहनता से छानबीन की जा रही है। सतर्कता और बढ़़ा दी जाएगी। इस बारे में प्लाइंग स्क्वायर्ड और सेक्टर ऑफिसर को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस मौके पर एडीसी अजय कुमार, डीएसपी गोरखपाल, एसडीएम सांपला अमरजीत सिंह, एसडीएम रोहतक राकेश कुमार, एसडीएम महम अभिषेक मीणा व डीआरओ पूनम बब्बर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
पेड़ों पर न लगाएं होर्डिंग
मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्याशियों द्वारा पेड़ों के सहारे अपने चुनाव प्रचार के होर्डिंग लगाना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निर्धारित स्थानों पर होर्डिंग-बैनर लगाए जाएं, लेकिन निर्धारित स्थानों पर यदि पेड़ है तो पेड़ों पर होर्डिंग या बैनर नहीं लगाए जा सकते।
लम्बित मामलों की समीक्षा
आयुक्त पंकज यादव ने जमाबंदी, मोटेशन तथा पंचायती जमीन कब्जों से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काफी समय से लंबित चल रहे मामलों पर जल्द करते हुए रिपोर्ट उनके समक्ष उपस्थित की जाए। उन्होंने इस मौके पर अनुसुचित जाति-जनजाति आयोग से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने इस मौके पर पराली जलाने संबंधी केसों व ऑनलाईन जमाबंदी की रिपोर्ट पर भी चर्चा की।
जन प्रतिनिधि बैठकों में स्वयं दर्ज करवाएं उपस्थिति-
पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों के दौरान निर्वाचित महिला सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद में सदस्यों को स्वयं उपस्थिति होना होगा। जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी नरेन्द्र धनखड़ ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि बैठकोंं में प्रतिनिधि के स्थान पर उनके परिजन भाग लेते हुए उनके स्थान पर हस्ताक्षर भी करते हैं। जो कि प्रावधान के खिलाफ है। इसलिए नियमानुसार भविष्य में निर्वाचित सदस्यों को ही बैठक में भाग लेना होगा। नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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