हरियाणा चुनाव : आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

हरियाणा चुनाव : आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
X
हरियाणा चुनाव : पर्यवेक्षक ने कहा कि इस बार हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई जाएंगी। इस मशीन के लगने से एक व्यक्ति के मतदान करने पर सात सेकेंड का समय अतिरिक्त लगेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 61-गढ़ी-सांपला-किलोई व 60-महम विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक गंधम चंद्रुडू ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का शक्ति से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता को लागू कराने पर विशेष फोकस है। जो नियमों की पालना नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वे विकास सदन के सभागार में गढ़ी-सांपला-किलोई व महम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे विभिन्न प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यालयों पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए साइज के ही झंडे व बैनर लगाए। अगर निर्धारित मापदंडो से हटकर बैनर अथवा झंडे लगाए गए तो इसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी दल अथवा उम्मीदवार सरकारी इमारतों पर प्रचार सामग्री लगाता है तो उसके खिलाफ डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी खम्बों का भी झंडे आदि लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए।

सैल में ही मिलेगी अनुमति

विभिन्न प्रकार की अनुमति लेने के लिए गढ़ी-सांपला-किलोई क्षेत्र के लिए सीआर पॉलटेनिक कॉलेज की वर्कशॉप में सैल बनाया गया है तथा महम विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम कार्यालय महम में सैल का गठन किया गया है। अनुमति सैल में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। बैठक में एसडीएम महम अभिषेक मीणा एवं एसडीएम सांपला अमरदीप सिंह व डीएसपी, रूरल डवलपमेंट के प्रोजेक्ट अधिकारी दर्शन सिंह राठी के अलावा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ईवीएम के साथ लगेगी वीवीपैट मशीन

पर्यवेक्षक ने कहा कि इस बार हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई जाएगी। इस मशीन के लगने से एक व्यक्ति के मतदान करने पर सात सेकेंड का समय अतिरिक्त लगेगा। मशीन की स्क्रीन पर मतदाताओं को एक पर्ची दिखाई देगी जिससे उसे यह पता चलेगा कि उसने किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है।

जाति धर्म पर टिप्पणी अपराध

उन्होंने कहा कि जाति व धर्म के आधार पर टिप्पणियां करना कानून अपराध है। उन्होंने प्रतिनिधियों से सोशल मीडिया की इस प्रकार की पोस्टों से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि डयूटी देने वाली फ्लाईंग स्कवेड व अन्य टीमों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर कोई अभद्र व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Tags

Next Story