बेटी का करना है विवाह तो परेशान क्यों, सरकार दे रही 51 हजार की मदद, ऐसे उठाए लाभ

बेटी का करना है विवाह तो परेशान क्यों, सरकार दे रही 51 हजार की मदद, ऐसे उठाए लाभ
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प्रत्येक सरकार की तरह हरियाणा की भाजपा सरकार (BJP Government) ने भी अपने प्रदेश की जनता के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। इसी में से एक योजना है 'हरियाणा विवाह शगुन योजना' (Haryana Vivah Shagun Yojna 2019) इस योजना का लाभ प्रदेश के गरीब परिवारों को मिल रहा है। वह भी अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। आइए इस योजना के बारे में जानें, आखिर कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं?

प्रत्येक सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वह प्रदेश की जनता का विश्वास जीते, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करे और प्रदेश की उन्नति सुनिश्चित करें। हरियाणा की भाजपा सरकार ने भी जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal Khattar) द्वारा शुरू की गई हरियाणा विवाह शगुन योजना 2019 (Haryana Vivah Shagun Yojna 2019) के अन्तर्गत 11 हजार रुपए से लेकर 51 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता की जाती है। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता तय की है। जो निम्नवत है...

- लड़की बालिग हो, यानी उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो।

- लड़की की शादी जिससे की जा रही उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

- एक परिवार के दो ही बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

- हरियाणा के मूल निवासी को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

- इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलेगा जिसकी सलाना आय 1 लाख या फिर इससे कम हो।

- विवाह के 6 महीने के अन्दर शादी का प्रमाण पत्र जमा करना होगा तभी बकाया राशि का भुगतान होगा।


सरकार ने इसका लाभ किसी खास वर्ग तक ही सीमित नहीं रखा है। मतलब ये कि अगर जनरल वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसे भी ये लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर अनुसूचित जाति के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इस योजना के तहत विधवा महिलाओं की बेटियों को 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस राशि में 46 हजार रुपए शादी के पहले और बाकी के 5 हजार शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर दिया जाता है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, तलाकशुदा परिवारों को 41 हजार रुपए मिलते हैं। अगर कोई महिला खिलाड़ी गरीब परिवार से आती है तो उसे 31 हजार की सहायता राशि दी जाती है।

पिछड़ा वर्ग और समान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार 11 हजार रुपए की सहायता प्रदान करती है। 10 हजार शादी के बाद और 1 हजार शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर दिया जाता है। ध्यान रहे कि इस योजना से वही परिवार लाभान्वित होंगे जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है।


सरकार की विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों का होना जरूरी है...

- आधार कार्ड

- स्थाई प्रमाण पत्र

- आय प्रमाण पत्र

- बीपीएल राशन कार्ड

- आयु प्रमाण पत्र

- बैंक खाते की फोटो कॉपी

- शादी का कार्ड

- पासपोर्ट साइज फोटो

योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फार्म भरना होगा। ध्यान रहे शादी की तिथि के एक महीने पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसके बाद आपके फार्म को डीडब्ल्यूओ जांच करेगा और अनुदान की मंजूरी देगा, इसके बाद आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान किया जाएगा।

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