हरियाणा सरकार ने शराब बिक्री को लेकर जारी किए निर्देश

हरियाणा सरकार ने शराब बिक्री को लेकर जारी किए निर्देश
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हरियाणा सरकार पर शराब की अवैध बिक्री को लेकर लग रहे आरोपों के बीच मंगलवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा राज्य सरकार ने 27 मार्च के बाद प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने की अनुमति नहीं दी है।

Haryana Government ने जनसाधारण को किसी भी अनधिकृत स्रोत से शराब न खरीदने की सलाह दी है क्योंकि इस तरह की अवैध शराब नकली, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और प्राणघातक हो सकती है। आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद 27 मार्च से शराब की खुदरा दुकानें बंद कर दी गई हैं और राज्य सरकार ने 27 मार्च के बाद प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने की अनुमति नहीं दी है।

उन्होंने बताया कि हालांकि, शराब की खुदरा दुकानें बंद होने के बाद अवैध शराब की बिक्री के मामले ध्यान में आए हैं तथा आबकारी एवं कराधान विभाग और पुलिस समेत राज्य सरकार की कई एजेंसियां ऐसी अवैध शराब की बिक्री रोकने के काम में लगी हुई हैं। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए, जनसाधारण को ऐसे किसी भी अनधिकृत स्रोत से शराब न खरीदने की सलाह दी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि अगर अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री समेत ऐसी कोई भी गतिविधि सामने आती है तो इसे संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) या पुलिस विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

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