हरियाणा चुनाव : विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच होगा नामांकन

हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) के लिए आज (शुक्रवार) अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरु हो गई। 27 सितंबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया अगले एक हफ्ते यानी 4 अक्टूबर तक चलेगी। 5 तारीख को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी, 7 तारीख तक वो अपना नाम वापस ले सकते हैं।
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने बताया कि नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समाने या फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष 4 अक्टूबर तक 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच जमा किया जा सकता है। नामांकन स्वयं प्रत्याशी के मौजूदगी में ही होगा।
नामांकन के लिए भारी जुलूस को ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग अधिकारियों ने प्रत्याशियों के काफिले को नामांकन कार्यालय से 100 मीटर दूर रोकने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि समर्थकों की भीड़ हर बार व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होती है।
नामांकन पत्रों की खरीद से लेकर उसकी सुपुर्दगी और स्वीकृति तक की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। ऐसा करने पर धांधली की शिकायतों का निस्तारण करने में किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आएगी। प्रत्याशियों के साथ मात्र 5 लोग ही कार्यालय के भीतर जा सकेंगे।
गौरतलब है कि चुनाव में इसबार एक प्रत्याशी 28 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है इसलिए नामांकन से एक दिन पहले उसे अपने नाम या फिर चुनावी एजेंट के नाम संयुक्त रुप से एक बैंक खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार मात्र 10 हजार रुपए नगद खर्च कर सकता है बाकी का पैसा उसे आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी/चैक से करना होगा।
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