पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के मामले में कोर्ट ने महम विधायक बलराज कुंडू को भेजा सम्मन, किया तलब

पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के मामले में कोर्ट ने महम विधायक बलराज कुंडू को भेजा सम्मन, किया तलब
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महम विधायक बलराज कुंडू द्वारा भ्रष्टाचार व जाट आरक्षण आंदोलन 2016 मामले में शामिल होने जैसे आरोप लगाने पर मनीष ग्रोवर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब अदालत ने मानहानि होने का मामला मानते हुए विधायक कुंडू को 4 अगस्त के लिए सम्मन जारी कर दिया है।

रोहतक। प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर पर भ्रष्टाचार व जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में शामिल होने जैसे आरोप लगाने के मामले में दायर की गई शिकायत को पर कोर्ट ने महम विधायक बलराज कुंडू को सम्मन जारी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विधायक को 4 अगस्त को तलब किया है। बता दें कि महम विधायक कुंडू द्वारा लगाए गए आधारहीन आरोपों पर पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर की ओर से कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है।

प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दायर करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा और योजनाबद्ध तरीके से उनकी स्वच्छ राजनीतिक छवि को खराब करने के उद्देश्य से महम विधायक बलराज कुंडू ने उनके खिलाफ आरोप लगाए। चूंकि उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और वह करीब 40 साल से एक ही राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। महम विधायक ने 3 जनवरी 2020 को मैना टूरिस्ट कांपलेक्स में पत्रकार वार्ता करके उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। जबकि एजेंसी इस मामले की जांच कर चुकी है। लेकिन महम विधायक ने बार बार उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, इससे उनकी मानहानि हुई है। महम विधायक को माफी मांगने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बाद, पूर्व मंत्री ग्रोवर ने अपने वकील राकेश कुमार सपड़ा के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए आईपीसी 499 और 500 में शिकायत को स्वीकार कर लिया। अब अदालत ने मानहानि होने का मामला मानते हुए विधायक कुंडू को 4 अगस्त के लिए सम्मन जारी कर दिया है।

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