दो गज की दूरी के फार्मूले पर हरियाणा में बुधवार से खुलेंगी शराब की दुकानें, दो से 50 रुपये लगेगा कोरोना सेस

हरिभूमि ब्यूरो. चंडीगढ
हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में मंगलवार काे प्रदेशभर में भी शराब की दुकानें Liqurखोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार केवल सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठेके खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सामाजिक दूरी (Social Distancing) का हर हाल में पालन करना होगा होगा और ठेके के सामने केवल पांच ग्राहक ही कतार में लग सकेंगे, वो भी छह फिट की दूरी पर। हरियाणा में शराब की होम डिलिवरी नहीं होगी लेकिन दो से लेकर 50 रुपये तक बोतलों के हिसाब से कोरोना सेस लगेगा। देसी शराब की बोतल पर पांच रुपये वहीं विदेशी अंग्रेजी शराब की बोतल पर पचास रुपये कोरोना सेस लगाया जाएगा। बीयर पर माइल्ड पर दो रुपये जबकि स्ट्रांग पर पांच रुपये सैस लगेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर वाले सारी शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। आबकारी विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार हर महीने 15 तारीख को तीन सदस्यीय कमेटी सेस को लेकर बैठक भी करेगी। इस कमेटी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala), परिवहन मंत्री मूलंचद शर्मा और खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) होंगे। ठेकों के इस संबंध में आबाकारी विभाग ने सभी जिलों को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
शराब के ठेकों के संबंध में हरियाणा सरकार की हिदायतें इस तरह रहेंगी।
-सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक की शराब के ठेके खोले जाएंगे।
-किसी भी तरह की भीड नहीं जुटने की दी जाएगी। सामाजिक दूरी का हर हाल में रखना होगा ख्याल।
-छह-छह फिट यानी दो गज की दूरी पर खडे होंगे एक दुकान के सेल काउंटर के सामने केवल पांच ग्राहक
-सेल्समैन और ग्राहक के लिए मास्क पहनना होगा अनिवार्य। इसके बिना शराब नहीं बिकेगी।
-कस्टमर को शराब खरीदने और खरीदने के बाद सेनेटाइजर से करने होंगे हाथ साफ। ठेकेदार करेगा सैनेटाइजर की व्यवस्था।
-जहां तक संभव हो हर दुकान पर कैशलेश पैमेंट की व्यवस्था भी करनी होगी।
-अगर कहीं भी इन नियमों का पालन नहीं मिला तो संबंधित शराब की दुकान पर होगी कार्रवाई।
सुबह दस से शाम चार तक होंगी रजिस्ट्री
राज्य की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों (कंटेनमेंट जोन को छोडक़र) में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत सम्पत्ति हस्तातंरण से संबंधित पंजीकरण के कार्य को सभी कार्यदिवसों को प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।अबतहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकृत की जाने वाली डीड्स की संख्या की सीमा निर्धारित करते हुए इसे 8-8 मिनट के अंतराल के साथ हर कार्यदिवस के लिए 45 तक सीमित करने का निर्णय लिया है ताकि तहसीलों और उप तहसीलों में भीड़ न हो और सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके। पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति पूर्व ऑनलाइन अनुमति लेकर ही तहसील और उप-तहसील में आएगा। राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकरण कार्य, प्रविष्टियां, म्यूटेशन का साक्ष्यांकन, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं ओबीसी प्रमाण पत्र, आवास और अधिवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान किया जाएगा।
ग्रुप सी के 33 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे
लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में हरियाणा और चण्डीगढ़ में स्थित सभी कार्यालयों को ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पुन: खोलने का फैसला लिया गया है। मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ ही ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार होगा।ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आना होगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो अपने कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'जोन डिक्लेरेशन आर्डर' वापस नहीं ले लिया जाता है।। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो वेकेंसी की प्रक्रिया चल रही है वो जारी रहेगी। इसी बीच ये रिजल्ट जारी किया गया है।
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