Haryana : अब ग्रुप-ए और बी के सभी अधिकारी पहुचेंगे सरकारी आफिस, जाने ग्रुप-सी और डी के कर्मचारियों को क्या मिली राहत

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लगाए गये लॉकडाउन (Lockdown-4) के चौथे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा और चण्डीगढ़ में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड़ एवं निगम के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को सम्बोधित एक पत्र में इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि संशोधित दिशानिर्देशानुसार यदि कार्यालयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए ग्रुप-ए, बी, सी एवं डी के सभी कर्मचारियों को बैठाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध है तो वे सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त आवश्कतानुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो और जो कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति भी दी जा सकती है।
ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा
प्रवक्ता ने बताया कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अपने स्मार्ट फोन, यदि उनके पास हैं, पर 'आरोग्य सेतू' मोबाइल एप इंस्टाल करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी के पास फीचर फोन है तो विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी के फोन से नम्बर-1921 पर एक मिस्ड कॉल दी जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोड़कर कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'जोन डिक्लेरेशन आर्डर' वापस नहीं ले लिया जाता है।
उन्होंने बताया कि बहरहाल, ग्रुप-सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।
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