अब तीन महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे निजी स्कूल

रोहतक। हरियाणा सरकार ने फीस वसूली को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। निजी स्कूल की मांगों पर हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब निजी स्कूल 3 महीने के बजाय हर महीने फीस ले सकेंगे। परिवहन शुल्क वसूली वे नहीं कर सकते हैं। मासिक तौर पर फीस भी उन्हीं अभिभावकों से ली जाएगी जो वित्तीय रूप से सक्षम हैं। जिन अभिभावकों का रोजगार कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है, उन पर मासिक रूप से फीस जमा कराने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूल संचालक ऐसे अभिभावकों के आग्रह पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उन्हें बंद खुलने के बाद किश्तों के आधार पर फीस जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। तीन महीने का शुल्क जमा कराने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बनाया जाएगा। अगर निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो अभिभावक मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता वाली फीस एवं निधि नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकते हैं।
हरियाणा संयुक्त विद्यालय के संरक्षक सुभाष श्योराण ने कहा प्रदेश के प्राइवेट स्कूल सरकार के दिशा-निर्देशों में बड़ी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल बच्चों से फीस चार्ज नहीं करेगा तो अपने अध्यापकों, ड्राइवर,कंडक्टर व अन्य कर्मचारियों को वेतन कहां से देगा। सुभाष श्योराण ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ की सैलरी के अलावा और भी खर्चे हैंजिनकी भरपाई बिना फीस लिए करना असंभव है।
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