एसी-कूलर की आज से खुलेंगी दुकान, सरल पोर्टल से लेना होगा पास

कोविड-19 से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन 2.0 में जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने एसी, कूलर, पंखों की बिक्री करने वाली दुकानों व उक्त सामान की रिपेयर करने वाली दुकानों को अनुमति के आधार पर खोलने की छूट दी है। साथ ही उक्त दुकानों के खोलने का समय भी निर्धारित किया है। वहीं जिला में स्थित सभी अटल सेवा केंद्र भी लॉकडाउन में निर्धारित नियमों की पालना करते हुए खुल सकते हैं।
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिनों दिन बढ़ रही गर्मी के चलते जिला में एसी, कूलर, पंखे का सामान बेचने वाली दुकानें तथा उक्त सामान को रिपेयर करने वाले मिस्त्री की दुकानें सरल हरियाणा.जीओवी.इन पोर्टल पर अनुमति लेकर खुल सकती हैं। उन्होंने बताया कि उक्त चिह्नित की गई दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांयकालीन सत्र में सांय 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी।
पोर्टल के माध्यम से ली गई अनुमति ही मान्य होगी और बिना अनुमति के कोई भी उक्त दुकान लॉकडाउन में नहींं खुलेगी। नियमों की अवेहलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
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