Corornavirus : हरियाणा में दुकानों का समय किया निर्धारित, इस समय पर ही कर सकेंगे खरीदारी

Corornavirus : हरियाणा में दुकानों का समय किया निर्धारित, इस समय पर ही कर सकेंगे खरीदारी
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रोहतक जिले में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव के रोकथाम के उद्देश्य से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने व बंद करने का समय निर्धारित किया गया है। उपायुक्त आर एस वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्य रूप से किरयाना, सब्जी, फल, दवाइयां, दूध, दूध से बने उत्पाद व पेट्रोल पंप आदि शामिल है।

रोहतक जिले में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव के रोकथाम के उद्देश्य से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने व बंद करने का समय निर्धारित किया गया है। उपायुक्त आर एस वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्य रूप से किरयाना, सब्जी, फल, दवाइयां, दूध, दूध से बने उत्पाद व पेट्रोल पंप आदि शामिल है।

उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दूध व दूध से बने उत्पाद घर-घर पर जाकर विके्रेता प्रात: 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तथा शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दे सकता है। इसी प्रकार से दूध व दूध से बने उत्पाद दुकानदार प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम भी 6 बजे से 8 बजे तक बेच सकता है।

उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि करियाना की दुकानें रोजाना प्रात: 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती है। इसी प्रकार से रेहड़ी वाले रोजाना प्रात: 9 बजे से लेकर सांय 4 बजे तक फल व सब्जियां बेच सकते हैं। दवाइयों की दुकानों का समय प्रात: 10 बजे से लेकर सांय 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है ।

आदेशों में पेट्रोल पंप का समय रोजाना प्रात: 7 से सांय 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी दुकानदारों को उपरोक्त आदेशों की अनुपालना सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि सामान बेचते समय सामाजिक दूरी व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर कोई दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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