नशीले पदार्थों की तस्करी के तीन दोषियों को 20 साल कैद की सजा

एडीएसजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने शुुक्रवार को नशीले पदार्थों की तस्करी करने के मामले में तीन दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है जिसकी अदायगी न किए जाने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में एक आरोपित को बरी किया गया है।
मामले के मुताबिक फरवरी 2018 में सीआईए टीम को सूचना मिली कि बलजीत निवासी प्रेमनगर भिवानी व उसके दो साथी आशकुमार, रामोजिदया यादव निवासी गोपाल गंज बिहार के साथ जीप में गोपाल गंज बिहार से काफी मात्रा में चरस लेकर व्यापार करने के लिए प्रेम नगर भिवानी जाएंगे।
अगर छानबीन की जाए तो आरोपित पकड़ में आ सकते हैं। पुलिस ने रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान तीनों आरोपितों को जीप समेत पकड़ लिया गया। डीएसपी रोहताश सिंह की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान जीप से प्लास्टिक बैग में 92 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई।
आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। सीआईए ने जांच के दौरान बिहार निवासी मनिस्ट्रशाह को भी शामिल जांच कर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।
कोर्ट ने आशकुमार, रामोजिदया, बलजीत को दोषी करार दिया था जबकि आरोपित मनिस्ट्रशाह को बरी किया गया था। तीनों दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि एक एक लाख का जुर्माना किया गया है जिसकी अदायगी न किए जाने पर तीनों को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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