प्रवासी श्रमिक अब अपने वाहन से जा सकेंगे घर, ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण

प्रवासी श्रमिक अब अपने वाहन से जा सकेंगे घर, ऐसे कर सकते हैं पंजीकरण
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प्रवासी श्रमिक हों या अन्य राज्यों से आए लोग, अगर उन्हें अपने घर जाना है तो इसके लिए प्रशासन ने माइग्रेंट सर्विस शुरू की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें प्रवासी व्यक्ति का नाम, फोन नंबर और अन्य सभी जानकारी एड करने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। यही नहीं घर तक पहुंचने के विकल्प भी होंगे, यानी वह अपने घर किराए के वाहन में जाना चाहते हैं, रेलगाड़ी या बस में उसी के हिसाब से उसकी व्यवस्था की जाएगी।

प्रवासी श्रमिक हों या अन्य राज्यों से आए लोग, अगर उन्हें अपने घर जाना है तो इसके लिए प्रशासन ने माइग्रेंट सर्विस शुरू की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें प्रवासी व्यक्ति का नाम, फोन नंबर और अन्य सभी जानकारी एड करने के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। यही नहीं घर तक पहुंचने के विकल्प भी होंगे, यानी वह अपने घर किराए के वाहन में जाना चाहते हैं, रेलगाड़ी या बस में उसी के हिसाब से उसकी व्यवस्था की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन के बाद व्यक्ति की पहचान करके उसे दूसरे राज्य में उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कोई रजिसटे्रशन नहीं कर पा रहा है तो हेल्पलाइन नंबर 1950 और 1100 पर डायल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जन सहायक हेल्प मी भी डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। रजिस्टे्रशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन उने जाने की व्यवस्थ करेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। लोकडाउन के चलते जो भी असाहए व्यक्ति या प्रवासी अपने गृह राज्य में जाना चाहता है या फिर दूसरे राज्यों से हरियाणा का निवासी अपने राज्य में आना चाहता है तो दोनों ही श्रेणी के लोग वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल पर श्रेणी का कॉलम बनाया गया है। जिसमें यह जानकारी ली जाती है कि व्यक्ति कृषि मजदूर है या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी। औद्योगिक श्रमिक है या मिलिट्री अथवा पैरामिलिट्री का अधिकारी है। इसके साथ ही अन्य काम करने वालों का विकल्प भी इसमें दिया गया है। श्रेणी के इस कॉलम में तीर्थ यात्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, छात्र व पर्यटक का विकल्प भी है।

रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति से यह भी पूछा जाएगा कि उसकी यात्रा का तरीका क्या होगा। यात्रा के तरीके में स्पेशल ट्रेन, बस, प्राइवेट वाहन, रेंटेड वाहन का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति से वहां का विवरण भी पूछा जाएगा जहां वह जाना चाहता है। व्यक्ति को अपना नाम, आयु, लिंग व आधार नंबर भी देना होगा।

सरकार ने लोकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के असहाए व्यक्तियों या प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में भेजने की व्यवस्था कर दी है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे हुए हरियाणा के लोगों को वापस लाने के प्रबंध भी राज्य सरकार ने किए हैं। रजिस्टे्रशन करवाकर अब वे अपने घर जा सकते हैं।

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