कुरूक्षेत्र अदालत ने सुनाई मोबाइल चोर को ऐसी सजा, अब मोबाइल चोरी करने से पहले सोचेंगे कई दफा

कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने मोबाइल छीनने के आरोप में पांच साल की सजा सुनायी है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने ओरापी सोनू पुत्र राजू वासी बरसत जिला पानीपत को 5 साल की कैद और 25000 जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 महीने कितनी सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्याय वादी नीरज कुमार ने बताया कि 6 जून 2019 को पुलिस टीम प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन पर गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस ने चोर-चोर की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने एक लड़के को भीड़ के आगे-आगे भागते हुए देखा। रोककर उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू पुत्र राजू वासी बरसत जिला पानीपत बताया। तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उसने बताया कि वह यह फोन टिकट काउंटर से छीनकर भागा है। जिसके पीछे दौड़ते हुए एक व्यक्ति ने अपना नाम राजन भारती पुत्र मुखी राम वासी मोहन नगर कुरुक्षेत्र बताया। मामला दर्ज करके आरोपी सोनू तो माननीय अदालत में पेश करके माननीय अदालत की नियमित सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए आरोपी सजा सुनाई।
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