डायन बताकर 3 लोगों को जिन्दा जला दिया था, कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

झारखंड में भीड़ द्वारा तीन लोगों को जिंदा जला देने के मामले में लोहरदहा कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि तीन साल पहले 17 अप्रैल 2016 को कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में एक ही परिवार के तीन लोगों को डायन और बिहासी बताते हुए घर में जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस घटना में घर के ही दो सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए थे।
इस जघन्य अपराध पर दो केस दर्ज करवाए गए। पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों को पिछले दिनों लोहरदगा कोर्ट ने तीन लोगों को जिन्दा जलाकर मार देने का दोषी पाया था।
कोर्ट ने सभी 22 दोषियों को आईपीसी की धारा 302/149, 436/149, 458/149 और 307/149 के तहत अजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले से संतुष्ट लगे परिजनों ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
पिछले कुछ सालों में झारखंड में भीड़ द्वारा पीट पीटकर कई हत्याएं की गई हैं। पिछले हफ्ते भी चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्याओं की तमाम खबरों के बीच ये कोर्ट का ये फैसला उन्मादी भीड़ के अन्दर डर पैदा करेगा।
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