Knowledge News : जानिए बैंक लॉकर में रखे नोट गल जाएं या दीमक खा जाएं तो कौन करेगा भरपाई, क्या कहते हैं RBI के रूल

Knowledge News : जानिए बैंक लॉकर में रखे नोट गल जाएं या दीमक खा जाएं तो कौन करेगा भरपाई, क्या कहते हैं RBI के रूल
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क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक के लॉकर में रखे पैसे चोरी हो गए या फिर खराब हो गए तो किसकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में आरबीआई के नियम क्या कहते हैं।

Bank Locker Rule : बहुत से लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, इसके साथ ही बैंक में कीमती चीजें रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी होती है। जरा सोचिए आपने अपने पैसे बैंक के लॉकर में जमा किए और एक दिन आपको यह खबर मिलती है कि लॉकर के सारे पैसे चोरी हो गए या फिर खराब हो गए, तो ऐसे हालात में आप क्‍या करेंगे। साथ ही, बैंक भी इसकी जिम्‍मेदारी लेने से मना कर दें। जी हां, कुछ दिनों पहले राजस्थान के उदयपुर में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वहां के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखे हुए 2.5 लाख रुपयों को दीमक के चट कर जाने की खबर आई थी।

जब महिला लॉकर को चेक करने पहुंची तो उसने देखा कि नोटों की गड्डी बर्बाद हो चुकी थी। लॉकर में 2 लाख रुपये के नोट कटे-फटे थे, जबकि 15 हजार रुपये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में बैंक ने 15 हजार रुपये तो हाथों-हाथ बदल दिए, लेकिन बाकि रुपयों को बदलने के लिए काफी हंगामा हुआ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम आपको यह सब क्यों बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर फिर कभी किसी कस्टमर के साथ ऐसा होता है, तो उसे रिजर्व बैंक ने लॉकर से जुड़े जो नियम लागू किए हैं, वो पता होना चाहिए। इसके चलते बैंक आपके पैसों और कीमती सामानों के खराब होने पर उससे पल्‍ला नहीं झाड़ पाएगा।

पहले नही था नियम

दरअसल, साल 2022 से पहले कभी ऐसा कोई नियम नहीं हुआ करता था कि बैंक लॉकर में रखी संपत्ति के डैमेज होने पर उसकी भरपाई बैंक करेगा। लेकिन, फिर इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे चलाए गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर RBI ने नए नियम जारी किए, जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुए। जब पहले ये नियम नहीं थे, तो बैंक सीधे कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। अगर लॉकर में रखे सामान को हानि पहुंचती है, तो वह उसकी भरपाई नहीं करेगा।

क्या है नया नियम

अब नए नियमों के अनुसार, अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के चलते हानि पहुंचती है तो फिर बैंक ही ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना चुकाएगा। इसके अलावा अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लगना या फिर कोई अन्य कारण से लॉकर में रखा सामान क्षतिग्रस्त होता है, तो उसमें भी बैंक की लापरवाही होगी।

जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट

बता दें कि नया नियम लागू होने के बाद, साल 2023 की पहली तारीख से नया लॉकर एग्रीमेंट भी लागू हो चुका है। यह एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच में होगा। अब नए नियमों के तहत ग्राहक को अगर लॉकर का फायदा उठाना है, तो उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। RBI के आदेश के अनुसार, यह नया लॉकर एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए लॉकर नियमों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही, बैंकों को यह निर्देश भी दिया गया था कि एग्रीमेंट में किसी तरह की अनुचित शर्त न रखी जाए।

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