Knowledge: भारत के अजीबोगरीब और बेतूके कानून, जिन्हें पढ़कर आपको आएगी हंसी

Knowledge: भारत के अजीबोगरीब और बेतूके कानून, जिन्हें पढ़कर आपको आएगी हंसी
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Knowledge: भारत देश में कानून को काफी महत्व दिया जाता है। भारत में सख्त कानून के साथ-साथ कुछ अजीब कानून भी हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे कानून भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर तीसरा बच्चा पैदा होने पर जुर्माना देना पड़ता है।

Knowledge: भारत के ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिसमें कुछ पुराने तो वहीं कुछ कानून नए हैं। आइए जानते हैं भारत के हैरान कर देने वाले कानून के बारे में। कहीं शराब को लेकर प्रतिबंध है और कहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए आपके दांत मोतियों जैसे चमकने चाहिए नहीं तो आप नौकरी नहीं कर सकते।

नौकरी के लिए दांत का मोतियों जैसे चमकना जरूरी

आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी करनी है, तो आपको अपने दांत पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ने इस बात को अनदेखा कर दिया तो आप इस नौकरी ने बाहर कर दिए जाओगे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए दांत सफेद होने चाहिए। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के अनुसार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए दांतों का मोतियों जैसा चमकना जरूरी है।

तीसरा बच्चा होने पर जुर्माना

केरल में केवल दो बच्चे ही पैदा कर सकते है। इस राज्य में तीसरा बच्चा होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने के साथ-साथ किसी भी सरकारी योजना का फायदा भी नहीं मिलेगा। देश में जिस तरह आबादी बढ़ रही है ऐसे में देश को ऐसे कानून की जरूरत है।

शराब पीने के लिए है कानून

वैसे हम सभी को पता है कि हमारे देश में शराब को लेकर कोई खास नियम नहीं हैं। हर राज्य अपने हिसाब से शराब को लेकर नियम तय करता है। आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि दिल्ली में 25 साल से ऊपर की उम्र वाले ही शराब पी सकते हैं। वहीं, गुजरात में शराब पीना बैन है। महाराष्ट्र में शराब को लेकर बने कानून की बात करें तो वहां 21 साल वाले लोग बीयर और वाइन पी सकते हैं, लेकिन किसी और प्रकार की कोई ड्रिंक नहीं पी सकते।

पतंग उड़ाने के लिए परमिट होना जरूरी

एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के मुताबिक, पतंग उड़ाने को लेकर भी कानून बनाए गए हैं। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार, पुलिस की इजाजत के बगैर आप पतंग नहीं उड़ा सकते। बिना इजाजत पतंग उड़ाना कानूनी क्राइम माना जाएगा। अगर बिना इजाजत के पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है और साथ ही 2 साल की जेल भी हो सकती है। इस एक्ट में बैलून, एयरशिप, काइट्स, ग्लासइडर्स और साथ ही फ्लाइंग मशीन जैसी चीजें शामिल हैं।

वेश्यावृत्ति को लेकर कानून

वेश्यावृत्ति को अगर कोई अपने स्वार्थ या निजी व्यापार के तौर पर करता है, तो यह कानूनी रूप सही माना गया है। लेकिन अगर कोई महिला या पुरुष सार्वजनिक जगह पर किसी ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने को कार्य करता है, तो उसे गैरकानूनी माना गया है। वेश्यालय, प्रॉस्टीट्यूशन रिंग्स, पिंपिंग गैरकानूनी हैं।

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लेटर सिर्फ भारतीय डाक सेवा ही बांट सकते हैं

क्या आपको पता है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के अनुसार, सिर्फ भारतीय डाक सेवा ही आपके पते पर पत्र पहुंचा सकती हैं। हालांकि, कुरियर कंपनियां लेटर को डॉक्यूमेंट कहती है और ऐसे में उन्हें पत्र पहुंचाने का अधिकार मिल जाता है। वैसे इस कानून को बने 120 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में अब यह कानून अजीब लगता है जिस पर अब कोई इतना गौर नहीं करता।

खुदकुशी से जुड़ा कानून

खुदकुशी कर शख्स अपनी जिदंगी खत्म कर लेता है। अगर वह खुदकुशी करने के बाद बच जाता है, तो उसे सजा मिलती है। भले ही शख्स ने खुदकुशी की कोशिश ही की हो, तो भी उसे सजा होगी। इंडियन पीनल कोड धारा 309 के तहत खुदकुशी का प्रयास करने वाले के लिए सजा का प्रावधान तय किया गया है।

इंटरनेट सेंसरशिप

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार, ऑनलाइन पॉर्नोग्राफी गैरकानूनी है लेकिन आप अकेले में इसे देख सकते हैं। इंटरनेट से एडल्ट कंटेंट को बैन करने के लिए सरकार ने कई गंभीर कदम उठाती रही है। हालांकि, इसके लिए कोई भी नियम नहीं है कि कौन-सी साइट नहीं देख सकते।

अश्लीलता को लेकर कानून

इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294 के तहत अगर कोई शख्स पब्लिकली कुछ अश्लील बोलता है या फिर कुछ अश्लील हरकत करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रावधान होने के बावजूद लोग ऐसी हरकतें करने से पीछे नहीं हटते।

लड़ाई में चाकू को नहीं लाया जा सकता

भारतीय संविधान के अनुसार, लड़ाई में चाकू का प्रयोग करना गैर-कानूनी है। भारत के सैनिकों को लड़ाई के दौरान चाकू का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर बात करें नागालैंड की तो वहां पर लड़ाई के दौरान चाकू का उपयोग कर सकते हैं। नागालैंड में चाकू को पारंपरिक हथियार के रूप में देखा जाता है।

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