Nuh Violence: दंगे की चपेट में आ गया वाहन, जानें कितना मिलता है क्लेम

Nuh Violence: दंगे की चपेट में आ गया वाहन, जानें कितना मिलता है क्लेम
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Nuh Violence: हम जिस धरती पर रहते हैं, वहां पर लड़ाई और दंगों का मानों बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का दंगा और विवाद होता है, तो लोग गाड़ी, बस, कार आदि जलाने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन लोगों की गाड़ी जलती है, क्या उनको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है।

Haryana Violence: शहर से राज्य और राज्य से देश में कब दंगा भड़क जाए इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। जिसका जीता-जागता उदाहरण मणिपुर का दंगा व हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटनाएं हैं। इन दंगों की शुरुआत चाहे जैसी हो, लेकिन इनका अंत काफी डरावना होता है। जैसे आगजनी के अवशेष, सड़क पर जलती हुई गाड़ियां। हम इस बात से परिचित हैं कि जब कभी भी दंगे या विवाद होते हैं, तो ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है। जिनकी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी रह जाती हैं। खड़ी गाड़ियों में आग लगाना, तोड़-फोड़ करना। ऐसे में सोचने वाली बात यह होती है कि क्या जिन लोगों की गाड़ी जलाई जाती है, क्या उन्हें मुआवजा यानी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या नहीं।

नियम

जब भी कोई वाहन किसी दंगे की चपेट आता है, उसके इंश्योरेंस क्लेम को फाइल करने के कुछ नियम और कानून होते हैं, जिनको पूरा करके ही आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये इतना आसान भी नहीं है। इसका फायदा हर वाहन मालिक को नहीं मिलता। दंगे का हिस्सा बनी गाड़ियों के नुकसान को कन्प्रेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है।

किन इंश्योरेंस पॉलिसी को मिल पाता है क्लेम

इस नुकसान को कंप्रेंसिव मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। ऐसे में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसमें केवल दूसरी कार को हुआ नुकसान ही कवर किया जाता है। इसके लिए गाड़ी का ऑन डैमेज कवर इंश्योरेंस होना जरूरी होता है।

कितना मिलता है फायदा

जब भी आप इस क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यह साबित करना होता है कि आपकी गाड़ी कहां पर खड़ी थी और आपकी गाड़ी कैसे दंगे का हिस्सा बनी। इसके बाद आपको पुलिस रिपोर्ट के साथ वीडियो भी प्रूफ के दौर पर देना होता है। दंगे में जिस समय आपकी गाड़ी प्रभावित हुई है, अगर उस समय गाड़ी में कोई इंसान बैठा है और उसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती हैं,तो कंपनी उसका भी क्लेम देती है।

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कितना मिलेगा क्लेम

इस बात का निर्णय गाड़ी के नुकसान, रूल और रिपेयरिंग कॉस्ट पर निर्भर करता है। यही नियम बारिश में भीगने के बाद खराब हुई गाड़ियों के साथ होता है।

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