कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को सभी आरोपों से किया बरी

कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को सभी आरोपों से किया बरी
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दिल्‍ली पुलिस ने कांग्रेस नेता को जिन धाराओं में आरोपी बनाया था, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी।

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बढ़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुनंदा पुष्‍कर दिल्‍ली के एक फाइव स्‍टार होटल में 17 जनवरी 2013 की रात को मृत पाई गई थीं।

इसके बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इस मामले के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस में पाकिस्‍तान के पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्‍ली पुलिस ने कांग्रेस नेता को जिन धाराओं में आरोपी बनाया था, उनमें दोषी पाए जाने की स्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री को 3 से 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता मुख्य आरोपी थे। शशि पर उन पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

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