राजद प्रमुख लालू यादव को आज भी नहीं मिली बेल, अब करना पड़ेगा 42 दिनों तक इंतजार

झारखंड हाईकोर्ट में आज चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनाई हुई। आज हुई सुनाई में लालू यादव की ओर से झारखंड हाईकार्ट में बताया गया कि उनकी सजा की आधी अविध अभी पूरी हुई या नहीं, इस सजा की आधी अवधि के रिकॉर्ड का पूरी तरह से स्त्यापन नहीं हो पाया है।
इसके अलावा सीबीआई की ओर से लालू यादव की जमानत याचिका के खिलाफ उठाये गये बिन्दुओं का जवाब भी दाखिल किया जायेगा। जानकारी के अनुसार इसके लिये सीबीआई की तरफ से पूरक शपथपत्र दाखिल किया जायेगा। जिसके लिये सीबीआई ने अदालत से इसके लिये समय मांगा है। इसके अलावा सीबीआई की ओर से अन्य दूसरे कारणों का भी हवाला दिया गया। जिसकी वहज से सीबीआई ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे दिन कराने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने सीबीआई के आग्रह स्वीकार कर लिया और लालू यादव की बेल याचिका पर आगे की सुनवाई छह सप्ताह बाद की तय कर दी।
याद रहे, राजद प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सूनवाई होने से पहले सीबीआई की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया। उस पूरक शपथपत्र में सीबीआई ने लालू यादव पर जेल नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीबीआई की ओर से अब उनकी लालू यादव की तबीयत में भी सुधार बताया गया है। जिसके बाद सीबीआई ने मांग उठाई है कि अब राजद प्रमुख लालू यादव को फिर रांची के रिम्स से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए।
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