दुकानदार आज से नहीं बेच सकेंगे पुरानी मिठाई, बतानी होगी एक्सपायरी डेट

भारत में जारी कोरोना काल के बीज आज यानि 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली हैं। अब लोगों को लाइंसेंस RC रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकानदार पुरानी मिठाई नहीं बेच पाएंगे, आज से बाहर किसी देश मे पैसै भेजने पर टीसीएस कटेगा। इसके साथ हीं बैंकिग और मोटर वाहन सहित भी कई चीजों में बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको इन सभी नियमों के बरे में पता होना बहुत जरूरी है।
पुरानी मिठाई नहीं बिकेगी
सरकार अब बाजार में बिकने वाली मिठाई को लेकर काफी सख्त हो गई है। मिठाई दुकानदारों को अब इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। उपभोक्ताओं की इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि कितने समय तक मिठाइयों का इस्तेमाल सही रहेगा। 1 अक्टूबर 2020, खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने इसे से अनिवार्य कर दिया है। वहीं एफएसएसएआई ने खाने की चीजों की सेफ्टी के तहत 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है।
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इस योजना की अवधि खत्म
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर मिलने वाली की अवधि 30 सितबंर तक ही थी, जो कि आज से खत्म हो गई है। इस योजना के तहत गरीबों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन देती है। 1 अक्टूबर को गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कामर्शियल गैस के रेट भी रिवाइज होंगे।
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