अदालत ने बैग कारोबारी हत्याकांड में खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

अदालत ने बैग कारोबारी हत्याकांड में खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
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बिहार के आरा से बड़ी खबर सामने आई है। आरा व्यवसायी हत्याकांड में आरा एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्याकांड के 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में दिसंबर 2018 को बैग व्‍यवसायी इमरान हत्‍या कर दी गई थी।

आरा व्यवसायी हत्याकांड (Ara businessman murder) में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जानकारी के अनुसार आरा एडीजे कोर्ट (Ara ADJ Court) ने चर्चित बैग व्यवसायी इमरान हत्या मामले (Imran murder case) में 10 दोषियों को फांसी की सजा (Sentence to death) सुनाई है। आरा सिविल कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरा के एडीजे 9 मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को यह सजा सुनाई। करीब तीन वर्ष पहले 6 दिसंबर 2018 को आरा के नगर थाना क्षेत्र के चित्रटोली रोड स्थित धर्मंन चौक पर दिनदहाड़े खुर्शीद कुरैशी और उनके साथियों ने अपनी दुकान पर बैठे हुए बैग कारोबारी इमरान की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग को लेकर खुर्शीद कुरैशी और उनके गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज हत्या की वारदात के दौरान इमरान के भाई वकील मियां और दुकान के पास काम कर रहे एक बीएसएनएल कर्मचारी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

जानकारी के अनुसार खुर्शीद कुरैशी व उसके गुर्गों ने काफी पास से इमरान पर गोलियां बरसाई थीं। आरा शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र धर्मन चौक पर बैग और बेल्ट व्यवसायी इमरान की हत्या के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। इस हत्याकांड को सरेआम अंजा दिए जाने से पूरे शहर में हडंकंप व्याप्त हो गया था। इस हत्‍या वारदात के बाद शहर में जबरदस्त बवाल भी मचा था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद हत्याओं का एक दौर चला। बदले लेने के मकसद से खुर्शीद कुरैशी के छोटे भाई सोनू कुरैशी की दिनदहाड़े नगर थाना क्षेत्र के भलुहीपुर के पास गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

एक बार फिर खुर्शीद गैंग के गुर्गों ने बैग कारोबारी इमरान के घर नगर थाना क्षेत्र के दूध कटोरा में घुसकर इमरान की बहन शबनम तारा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याओं के इस दौर के बाद पुलिस को कुख्यात खुर्शीद कुरैशी को अरेस्ट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। करीब ढाई वर्ष से भी ज्यादा समय गुजरने बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरा की एडीजे 9 की कोर्ट ने वीसी के माध्यम से हत्या मामले के मुख्य आरोपी खुर्शीद कुरैशी व उसके भाई अब्दुल्लाह कुरैशी सहित सभी 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान वीसी से सभी अभियुक्तों की पेशी की गई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील अमित कुमार गुप्ता, भुवनेश्वर तिवारी, शिवजी सिंह व सरकारी वकील नागेंद्र सिंह मौजूद रहे।

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