Assembly By-Election: राज्य निर्वाचन आयोग ने हर तरह के जुलूस पर लगाई रोक, उल्लंघन पर होगी ये सख्त कार्रवाई

Assembly By-Election: राज्य निर्वाचन आयोग ने हर तरह के जुलूस पर लगाई रोक, उल्लंघन पर होगी ये सख्त कार्रवाई
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बिहार में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी तरह के जुलूस निकाने पर रोक लगा दी है। साथ ही उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी।

बिहार (Bihar ) विधानसभा की दो खाली सीटों कुश्वेवरस्थान (सुरक्षित) और तारापुर (Tarapur) पर उपचुनाव (bihar assembly by-election) होने जा रहा है। वहीं दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हर तरह के जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। कहा गया है कि नॉमिनेशन, चुनाव प्रचार या मतगणना के बाद कोई जुलूस (Procession) प्रत्याशी (candidates) नहीं निकाल पाएंगे। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत एक्शन लिया जाएगा।

वैसे कोरोना प्रोटोकाल के तहत सभा आयोजित की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने बुधवार को निर्वाचन विभाग सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में ये आवश्यक जानकारियां दीं। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की। निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम सियासी पार्टियों से चुनाव एजेंट और मतगणना एजेंट की ससमय तैनाती करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए कितने टेबल लगाए जाएंगे, इस बात की जानकारी पहले ही प्रत्याशियों को लिखित में दे दी जाएगी। जिससे की प्रत्याशियों द्वारा उन टेबलों पर मतगणना एजेंटों की तैनाती की जा सके।

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