Bihar Assembly Election 2020: आगामी चुनाव को लेकर बिहार में आचार संहिता लागू, ये हैं इस कानून के नियम

Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में आचार संहिता लागू कर दी गई है। बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि बिहार में तीन चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही चनाव आयोग ने कल चुनाव के तारीख की भी घोषणा की थी।
क्या होती है आचार संहिता
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार में पहले चरण के मतदान 28 अक्टूबर को होंगे। दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होंगे। तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर को होंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी।
इसके बाद आज बिहार में आचार संहिता भी लागू कर दी है। इसके अंतर्गत निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कानून बनाए जाते हैं। बता दें कि आचार संहिता का पालन चुनाव में खड़े होने वाले हर उम्मीदवार और हर पार्टी को करना होता है। इसके अंतर्गत भाषण, जुलूस और रैली जैसे कार्यक्रमों में भी आचार संहिता का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। बता दें कि चुनाव ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाती है। साथ ही चुनाव खत्म होने तक आचार संहिता लागू रहती है।
ये हैं नियम
1. कोई भी पार्टी या उम्मीदवार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
2. चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी गाड़ी या विमान का इस्तेमाल नहीं हो सकता।
3. सरकारी घोषणा या शिलान्यास नहीं किया जा सकता।
4. रैली या जुलूस से पहले पुलिस की अनुमति अनिवार्य
5. धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने पर रोक
6. मतदान केंद्र पर चुनाव के नतीजे आने तक कोई भी राजनीतिक झंडा लगाने पर रोक
बता दें कि आचार संहिता के अंतर्गत अगर कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है, तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही उम्मीदवार को जेल भी जाना पड़ सकता है।
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