दुष्कर्मी शिक्षक को जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा, साथ में लगाया इतने लाख का जुर्माना

दुष्कर्मी शिक्षक को जज ने सुनाई उम्रकैद की सजा, साथ में लगाया इतने लाख का जुर्माना
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बिहार के वैशाली जिले में पॉक्सो अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आठवीं की छात्रा के साथ रेप करने पर टीचर और उसके साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़ित लड़की को 10 लाख रुपये का भुगतान भी करने का आदेश जारी किया है।

बिहार (Bihar) के वैशाली (Vaishali) जिले के महनार थाने (Mahanar police station) क्षेत्र में दो साल पहले एक टीचर (Teacher) और उसके एक साथी ने आठवीं कक्षा की छात्रा (Eighth Class student) के साथ कई बार दुष्कर्म (Rape) की वारदात को अंजाम दिया था। अब इस मामले में पॉक्सो अदालत (pocso court) के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने टीचर समेत दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रीतेश कुमार उर्फ बंटी ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान आठवीं की छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पॉक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा के बताए अनुसार पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर वैशाली जिले के महनार थाने में साल 2019, 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि और अब इस मामले में दो वर्षों बाद महिला दिवस पर ही फैसला सुनाया गया है। रेप के मामले में दोषी पाए शिक्षक और उसके दोस्त को पॉक्सो अदालत ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। मनोज ने बताया कि टीचर व उसका मित्र दोनों ही इस रेप मामले में 9 मार्च 2019 को अरेस्ट किए गए थे। वो दोनों उसी वक्त से जेल में ही बंद हैं। अब इन दोनों दुष्कर्मियों को अपनी पूरा जीवन जेल में ही गुजारना होगा।

विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने पॉक्सो अदालत में इस वारदात को सभ्य समाज के लिए कलंक करार दिया था। साथ मनोज कुमार ने दोनों अभियुक्तों के लिए फांसी की सजा दिए जाने का कोर्ट से निवेदन किया था। इस मामले में पाॅस्को अदालत ने पूरी बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए, दोनों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। पास्को अदालत ने दोनों दोषियों के खिलाफ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड का ऐलान भी किया है। इसके अलावा पाॅस्को अदालत ने पीड़ित किशोरी के लिए बिहार प्रतिकर योजना के तहत 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। पीड़िता को यह धन राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दी जाएगी।

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