जमीन खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये प्रयास कर रही सरकार, आप भी जानें

बिहार सरकार (Bihar Government) प्रदेश में एक नई पहल करने जा रही है। जिसके शुरुआत होने के बाद से बिहार में भूमि खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़े (Fake in land sale and sale) पर लगाम लग जाएगी। याद आप भूमि स्वामी (Land lord) हैं तो जान लें इस नई व्यवस्था के बाद सूबे में अब नया सर्वे नहीं कराना पड़ेगा। इस व्यवस्था को भूमि सुधार विभाग (Land Reforms Department) शुरू करने जा रहा है। इससे भूमि खरीद- बिक्री के साथ ही नक्शा में में स्वयं परिवर्तन हो जाएगा। साथ ही खतियान से भी पुराने स्वामी का नाम भी हट जाएगा और नये भूमि स्वामी का नाम जुड़ जाएगा। यह प्रयोग सफल हुआ तो वर्तमान में चल रहे सर्वे का नक्शा प्रकाशित होने के बाद, फिर से नये सर्वे की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा रुके जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाग ऐसी व्यवस्था लागू करने के प्रयास कर रहा है जिससे कोई भूमि की खरीद बिक्री होने पर पूरे गांव का नक्शा खुद चेंज हो जाए। वहीं वर्तमान में खरीदी गई भूमि के दखिल खारिज के बाद केवल नामांतरण होता है। यानी जमाबंदी पंजी में उतनी भूमि पर बेचने वाले का नाम हटाकर खरीदने वाले का शामिल कर दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में पूरे गांव के खतियान या नक्शा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इस व्यवस्था के तहत जमीन की खरीद बिक्री होते ही नक्शा व खतियान बदल जाएगा। खतियान में बेची गई जमीन नये खरीददार के नाम पर दर्ज हो जाएगी। नये नक्शा में भूमि का अलग भूखंड दिखेगा। उस भूमि का खेसरा नम्बर अलग होगा। उस खेसरा पर भूमि के नये खरीददार का नाम चढ़ जाएगा। इसके साथ ही गांव में खेसरा की संख्या भी बढ़ जाएगी।
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