लॉकडाउन में अनुउपस्थित रहे कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन, संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान

लॉकडाउन में अनुउपस्थित रहे कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन, संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान
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बिहार के सरकारी और संविदा कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यानि कि बिहार में लॉकडाउन के दौरान कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को पूरा वेतन मिलेगा।

नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों (Bihar government employees) और संविदा कर्मियों (Contract workers) को लेकर एक राहत भरा निर्णय (A relief decision) लिया है। निर्णय के अनुसार बिहार लॉकडाउन (Bihar Lockdown) के दौरान कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को भी पूरा वेतन मिलेगा। वहीं लॉकडाउन में गैर हाजिर रहे संविदाकर्मियों को नहीं हटाने का निर्देश जारी किया गया है। कोरोना की सुनामी में बिहार सरकार (Bihar Government) लॉकडाउन की अवधि में गैर हाजिरी (Non attendance) को शिथिल करते हुए अपने सभी कर्मियों को मई महीने का पूरा वेतन देने की घोषणा की है। इसमें सरकार के अस्थाई कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

जानकारी के अनुसार बिहार में कर्मचारियों की कुल संख्या 12 लाख है। वहीं इसमें 3 लाख 44 हजार करीब संविदाकर्मी शामिल हैं। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश की कॉपी सभी विभाग के प्रधानों के साथ-साथ महालेखाकार व कोषागार पदाधिकारियों को दे दी गई है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से पिछले वर्ष लॉकडाउन की अवधि में वेतन के लिए जारी अपने परिपत्र के पालन का आदेश दिया गया है। परिपत्र के अनुसार लॉकडाउन में कर्मचारियों की उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया था। इस वर्ष इसे मई के वेतन पर भी लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके आधार पर यदि किसी कर्मचारी की संविदा की अवधि बची हुई है व लॉकडाउन की वजह से वो कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका तो उसे अनुउपस्थित मानकर उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है।

वहीं ऐसे कर्मचारियों का वेतन देने का निर्णय कार्यालय प्रधान के पर छोड़ दिया गया है। यानि जो कर्मचारी लॉकडाउन से पहले बिना मुख्यालय को सूचित किए बाहर चले गए हों व आवागमन सेवा बाधित होने की वजह से मुख्यालय वापस नहीं लौट पाएं। उन्हें वेतन देने या अनुउपस्थित मानने का फैसला कार्यालय के प्रधान स्तर पर होगा। परिपत्र में संविदा कर्मचारियों को यह भी छूट दी गई है कि बिना बताए अनुउपस्थित रहने पर उनको सेवा से हटाने की वजह नहीं बनाया जा सकता है। वित्त विभाग की ओर से लिया गया फैसला सभी कर्मचारियों विशेष तौर पर संविदा कर्मियों के लिए काफी राहत की खबर है।

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