Panchayat Elections: इन दो पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पैदल ही करना होगा प्रचार, उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा

Panchayat Elections: इन दो पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पैदल ही करना होगा प्रचार, उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा
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बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उल्लंघन पर प्रत्याशियों पर मामला भी दर्ज हो सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य समेत दो पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पैदल ही प्रचार करना होगा।

बिहार पंचायत चुनाव 2021 (Bihar Panchayat Election 2021) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के संबंध में भी कई दिशा निर्देश (guidelines regarding election campaign) जारी किए गए हैं। कर दिए हैं। आयोग के दिशा निर्देश का अनुपालन करना पंचायत चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी द्वारा अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता (Panchayat Election Model Code of Conduct) का पालन करना हर उम्मीदवार को जरूरी है। जानकारी के अनुसार इनका उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार या आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज भी किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ग्राम कचहरी पंच और ग्राम पंचायत सदस्य पद उम्मीदवार या उनके चुनाव अभिकर्ता प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी तरह के वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्राम कचहरी पंच और ग्राम पंचायत सदस्य पद उम्मीदवारों को अपने संबंधित वार्ड में पैदल जाकर ही प्रचार-प्रसार करना (campaign on foot) होगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) की ओर से चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को ड्राइवर समेत एक बाइक की इजाजत दी गई है। गाड़ी की इजाजत उम्मीदवार अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी।

वहीं आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार को दो हल्के मोटर वाहन या दो बाइक से चुनावी प्रचार प्रसार करने की इजाजत होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही प्रचार प्रसार के दौरान गाड़ी के इस्तेमाल कर अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति गाड़ी का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर उक्त वाहन जब्त हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वोटिंग वाले दिन वोटर्स को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे पेपर पर अंकित होगी। पर्ची पर प्रत्याशी का नाम या पहचान चिह्न अंकित नहीं होना चाहिए। उस पर्ची पर केवल पोलिंग स्टेशन संख्या, मतदाता का क्रमांक और मतदाता का नाम ही दर्ज रहना चाहिए।

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