Panchayat Election: इच्छुक प्रत्याशी दें ध्यान! शपथ पत्र में संपत्ति की गलत जानकारी देने पर होगी ये कठोर कार्रवाई

बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के लिए नामांकन भरते समय शपथ पत्र में संपत्ति का गलत ब्योरा (misstatement of property) देने वाले लोगों के खिलाफ सख्स एक्शन लिया जाएगा। विशेष तौर पर इसमें ऐसे लोग शामिल रहेंगे जो नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में सपंत्ति का गलत विवरण (Wrong description of property in affidavit) देंगे। इस तरह के लोगों के खिलाफ सरकार (Bihar Government) द्वारा लोक प्रहरी के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। पटना (Patna) स्थित बिहार बीजेपी (BJP) प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने कहा कि हम पंचायत चुनाव को लेकर तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सबसे उन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। जो इलाके बाढ़ ग्रस्त नहीं हैं। जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होगा, वैसे-वैसे ही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भी चुनाव करा लिए जाएंगे।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस बार सरकार की नजर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर टिकी है। उन्होंने बताया कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए जो भी नामांकन पत्र जमा करेंगे। इस दौरान ऐसे लोगों शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का बयोरा देना होगा। यदि शपथ पत्र में संपत्ति का गलत ब्योरा दिया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शपथ पत्र में संपत्ति का गलत विवरण देने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार नियम 18 (5) के मद्देनजर एक्शन लेगी। साथ ही ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा।
इस दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि टीकाकरण भी बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार की इच्छा है कि चुनावी अखाड़े में जाने वाले लोग कोरोना टीका लेकर ही उतरें। मंत्री ने कहा कि जो लोग कोरोना टीका नहीं लेंगे, वे लोग क्राइम करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने कोरोना टीका ले लिया है। इसलिए बिहार पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन ले लेनी चाहिए।
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